हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती: 2019 में ऊपरी आयु सीमा का लाभ नहीं देने और इस संबंध में राज्य सरकार का आदेश अस्पष्ट होने पर गृह सचिव को मंगलवार को अदालत में तलब किया है। जस्टिस पंकज भंडारी ने यह अंतरिम निर्देश अशोक कुमार शर्मा की याचिका पर दिया।
याचिका में कहा गया है कि प्रार्थियों ने सरकार से भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में छूट मांगी थी। जवाब में राज्य सरकार ने कहा कि उन्होंने 17 जनवरी के आदेश से छूट दे दी है। इस पर प्रार्थी ने कहा कि राज्य सरकार ने ऊपरी आयु सीमा की बजाय न्यूनतम आयु सीमा में छूट दी है, पहले एक जनवरी 2020 की तारीख से आवेदन मांग रहे थे अब एक जनवरी 2021 मांग रहे हैं। जबकि उन्हें ऊपरी आयु सीमा में लाभ जनवरी 1997 की बजाय जनवरी 1996 कर देना चाहिए था।
अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए माना कि राज्य सरकार द्वारा दिया गया यह आदेश अस्पष्ट है, इसलिए गृह सचिव अदालत में उपस्थित होकर आदेश को स्पष्ट करें।